जानिए आईटीआर फाइलिंग कब होगी शुरू, डेडलाइन क्या है और किन बातों का रखें ध्यान Income Tax Return 2025

Income Tax Return 2025: हर साल की तरह, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया भी जल्द ही आरंभ होगी। यदि आपकी आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना आवश्यक होगा। यह लेख आपको आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएगा।

आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया का प्रारंभ

हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर अप्रैल के अंत में विभिन्न आईटीआर फॉर्म जारी करता है। सबसे पहले, नौकरीपेशा व्यक्तियों को फॉर्म 16 की आवश्यकता होगी, जो उनके एंप्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है। फॉर्म 16 में टैक्सपेयर की सैलरी और काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी शामिल होती है। कंपनियों को 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है।

रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान, आयकर विभाग ने डेडलाइन को बढ़ाने का निर्णय लिया था। ऐसे में, बेहतर है कि आप रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें। समय पर फाइलिंग करने से संभावित त्रुटियों से बचा जा सकता है।

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कई रूपों में कर सकते हैं चुनाव

इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रेजीम में से किसी एक का चुनाव करना संभव है, और आप अपनी पसंद के अनुसार रिटर्न फाइल करते समय रेजीम में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नई रेजीम के अंतर्गत टैक्स बचत करने का मौका है, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग

यदि किसी कारणवश आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनाल्टी 1,000 रुपये होगी, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय के लिए यह 5,000 रुपये हो जाएगी।

निष्कर्ष

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और सही समय पर इसे करना आवश्यक है। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, लेकिन आपकी तैयारी इस तिथि से पहले ही हो जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप फॉर्म 16 प्राप्त कर सकें और सही रेजीम का चुनाव कर सकें। यदि आपको आवश्यकतानुसार बिलेटेड रिटर्न फाइल करना पड़े, तो समय सीमा और पेनाल्टी के मुद्दों का ध्यान रखें।

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आईटीआर फाइलिंग की इस प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न या संदेह होने पर, आपको विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करना आवश्यक है, और सही जानकारी और समय पर कार्यवाही आपको भविष्य में समस्याओं से बचा सकती है।

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