5 मई से शुरू होंगे दाखिले, हर क्लास के लिए तय हुई न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा School Admission 2025

School Admission 2025: हरियाणा राज्य शिक्षा केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। इस ब्लॉग में, हम इस प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी जानकारी एकत्र कर सकें।

प्रवेश प्रक्रिया का अवलोकन

इस विशेष योजना की शुरुआत 5 मई 2025 से होगी। इस दिन से पोर्टल पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उनके द्वारा उपलब्ध सीटों की जानकारी उपलब्ध होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, शिक्षा केंद्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करें।

आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर 21 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने दस्तावेजों—जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण—की जरूरत होगी। दस्तावेजों का सत्यापन 7 से 23 मई तक शासकीय जन-शिक्षा केंद्रों में किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य और सही आवेदनों को ही आगे बढ़ाया जाए।

Also Read:
DA Arrear Update 2025 सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर पर लिया बड़ा फैसला, जानिए कब मिलेगा कर्मचारियों को बकाया भुगतान DA Arrear Update 2025

लॉटरी प्रणाली और स्कूल आवंटन

जानकारी के अनुसार, सभी सत्यापित आवेदनों को एक ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 29 मई को आवंटित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में चयनित आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। यह प्रणाली इस प्रकार डिज़ाइन की गई है कि सभी योग्य बच्चों को एक समान अवसर मिल सके।

चुने गए आवेदकों के लिए आवंटित स्कूल में 2 जून से 10 जून तक उपस्थित होना और प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा। इस दौरान, अभिभावकों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे अपने बच्चों का शिक्षण जारी रख सकें।

जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक महत्वपूर्ण सूची है। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक होंगे। इच्छुक अभिभावक अपने नजदीकी निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं, जो प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

आयु सीमा और प्रवेश निर्देश

प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष है, जबकि कक्षा 1 के लिए इसे 6 वर्ष रखा गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे प्रवेश के समय उपयुक्त आयु में हों। इस तरह, शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुँचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

सरकारी प्रयास और सामाजिक प्रभाव

हरियाणा सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करके न केवल उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा दे रही है। यह योजना वंचित समूहों के बच्चों को भी शिक्षा के लाभ से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे ऐसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा और वे बेहतर अवसरों का सामना कर सकेंगे।

हरियाणा सरकार की इस विशेष योजना के तहत, निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया बच्चों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलने का कार्य कर रही है। यह निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आर्थिक बाधाओं के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे थे। इस प्रक्रिया से हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।

अगर आप इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी भी प्रक्रिया के बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो कृपया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित शिक्षा केंद्रों से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा इस महान अवसर का लाभ उठा सके और अपने भविष्य को सशक्त बना सके।

Leave a Comment